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Wednesday, 22 July 2020

शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु दिव्यांग दम्पत्ति करें आनलाइन आवेदन

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000/- एवं युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000/-धनराशि निर्धारित है। 


योजना के लिए निर्धारित पात्रता में प्रमुख रूप से शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।

   दिव्यांग शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आॅनलाइन  http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आॅनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रर्दशित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छाया प्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र आॅनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है।

     जनपद के इच्छुक दिव्यांगजन उक्त वेबसाइट पर आॅनलाइन सम्मिट आवेदन पत्र की प्रिण्ट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी के साथ एवं योजना के संदर्भ में अधिक जानकारी हेतु विकास भवन में कक्ष संख्या-13 स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें।

यह जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, प्रयागराज नन्द किशोर याज्ञिन ने दी है।

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