स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादों के सभी पैकेटों के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों को अधिसूचित किया है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 के जीएसआर 458(ई) में दिनांक 21 जुलाई, 2020 को बदलाव करके यह नई चेतावनी तस्वीरें जारी की गई हैं। "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरा संशोधन नियम, 2020" एक दिसबंर 2020 से लागू होगा।
निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का नया सेट इस तरह है-
ए. तस्वीर-1 एक दिसंबर 2020 से शुरू होने के बाद यह बारह महीने तक के लिए वैध होगा।
तस्वीर-1
ब. चित्र-2, जो चित्र -1 के निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के प्रारंभ होने की तारीख से बारह महीने के अंत वाले दिन से लागू होगी।
तस्वीर-2
19 भाषाओं में निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां सॉफ्ट या मुद्रण योग्य संस्करण के साथ उक्त अधिसूचना वेबसाइटों www.mohfw.gov.in और www.ntcp.nhp.gov.inपर उपलब्ध है।
उपरोक्त को देखते हुए, यह सूचित किया जाता है कि;
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