'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' एवं 'आत्मनिर्भर भारत' योजनांतर्गत उत्तर प्रदेश में 21 जुलाई से 30 जुलाई तक माह के द्वितीय वितरण चक्र में नि:शुल्क गेहूं एवं चावल (02 किलोग्राम चावल और 03 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट) का वितरण किया जाएगा।
'राष्ट्रीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी' सुविधा का उपयोग कर उत्तर प्रदेश के लाभार्थी द्वारा देश की किसी भी उचित दर की राशन की दुकान से राशन प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में यह योजना 01 मई, 2020 से प्रारंभ हो चुकी है।
'राष्ट्रीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी' सुविधा से संबंधित जानकारी, मदद एवं शिकायत हेतु राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14445 प्रारंभ की गई है, जिसका उपयोग प्रत्येक राशन कार्ड धारक कर सकता है।
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