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Sunday, 17 January 2021

रेलवे ने की हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना



प्रयागराज,
विगत दिनों से रामबाग रेलवे क्रॉसिंग रेलवे द्वारा हाईकोर्ट का आदेश जो कि सन 2019 में भरत लाल अनुरागी द्वारा एक जनहित याचिका संख्या 202/2019 पर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था की रामबाग रेलवे क्रॉसिंग के नीचे का रास्ता लगभग घनी आबादी 1 लाख लोगों की है जिस को बंद करने से वहां के आम जनमानस को बहुत ही ज्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा अतः यह रास्ता ना बंद करें जिसका रेलवे ने उस वक्त पालन करते हुए रामबाग रेलवे क्रॉसिंग का रास्ता खोल दिया था।
लेकिन अब पुनः वर्ष 2021 में रेलवे ने रातो रात क्रोसिंग के दोनों ओर 4 फिट चौड़ा गड्ढा खोद कर आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया है
इसी के संदर्भ में रामबाग में एक जनसभा रखी गयी जिसमे सबसे मुख्य बिंदु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना रेलवे द्वारा की गई है जिसका सोमवार को जनप्रतिनिधियों द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी साथ ही जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा।
उक्त सभा मे स्थानीय निवासियों में बेहद आक्रोश व्याप्त था साथ ही लोगो मे उच्च न्यायालय के प्रति विश्वास रखते हुए एकजुट होके मंगलवार को ज्ञापन
देने का निर्णय लिया है

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