एनडीटीवी से कम ब्याज पर कर्ज भुगतान में आईसीआईसीआई बैंक अधिकारियों की मिलीभगत नहीं : सीबीआई
नयी दिल्ली: 13 नवंबर (भाषा) समाचार चैनल एनडीटीवी के प्रवर्तकों- प्रणय रॉय और राधिका रॉय से कम ब्याज दर पर कर्ज की अदायगी स्वीकार करने में आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी किसी मिलीभगत, आपराधिक साजिश या पद के दुरुपयोग में शामिल नहीं थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2017 के इस मामले में अपनी बंदी रिपोर्ट में यह बात कही है।
क्वॉन्टम सिक्योरिटीज लिमिटेड के संजय दत्त की शिकायत के आधार पर दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने 2008 में प्रवर्तकों की पूरी 61 प्रतिशत हिस्सेदारी को गिरवी रखकर 375 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया था।
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