केंद्र ने कर्नाटक सरकार को माताओं के दूध की बिक्री के लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया
बेंगलुरु: 13 नवंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने राज्य सरकार को निजी कंपनियों को माताओं का दूध एकत्र करने, संसाधित करने और बिक्री करने की अनुमति देने वाले लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय मुनेगौड़ा नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था, जिसने महिलाओं के स्तन के दूध के संग्रह और बिक्री से मुनाफा कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में चिंता जताई थी।
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