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Wednesday, 12 August 2020

ले-आउट के बिना रजिस्ट्री के विरोध में अधिवक्ताओं का वहिष्कार

लेे आउट के बिना रजिस्ट्री के विरोध में अधिवक्ताओं का वहिष्कार।
प्रयागराज-जनपद की शहरी सीमा से लगी चार तहसीलों में आवासीय जमीन के बैनामे में ले-आउट की अनिवार्यता वाले मण्डलायुक्त महोदय के आदेश पर मंगलवार को तहसील फूलपुर के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के साथ कार्य का बहिष्कार किया साथ ही बैनामे का कार्य भी बंद करा दिया जिससे लाखों रुपये का राजकीय नुकसान हुआ

        मण्डल प्रयागराज के मण्डलायुक्त आर रमेश कुमार के आदेश से जनपद की शहरी सीमा से लगी चार तहसीलों करछना,सोरांव, फूलपुर और सदर में आवसीय जमीन के बैनामे में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा ले- आउट पास होने का आदेश जारी किया जिसके अनुक्रम में सोमवार को करछना व सदर तहसील के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था मंगलवार को उक्त आदेश के दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा फूलपुर में इस आदेश के विरोध में अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री दफ़्तर बंद करा दिया जिससे लाखों रुपये का राजकीय नुकसान हुआ जो स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त होता अधिवक्ताओं ने कहा कि मण्डलायुक्त को इस सम्बन्ध में पूर्व में जानकारी देनी चाहिये थी,इस तरह कुछ तहसीलों के लिए आदेश जारी करने से कानून की एकरूपता और समता का जो सिद्धांत है वह भी प्रभावित होगा विरोध प्रदर्शन में सृष्टि नाथ तिवारी,शिव पूजन तिवारी, सन्तोष शुक्ला,अनिल शुक्ला, अरविन्द यादव,तारकेश्वर तिवारी, मिथिलेश तिवारी सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे।

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